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SEBI GID Rule 2023: शेयर मार्केट से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है. जिसके अंतर्गत SEBI यानी के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ऋण प्रतिभूति जारी करने वाले संस्थानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने से राहत दी है.
SEBI GID Rule 2023 | सेबी ने कहा कि GID की वैधता अवधि एक वर्ष होगी
SEBI ने GID (General Information Document) की वैधता अवधि को 1 वर्ष कर दिया है. इसके बाद GID की वैधता अवधि के अंदर गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निजी आवंटन के लिए प्रतिभूति जारीकर्ताओं को स्टॉक मार्केट में केवल एक प्रमुख सूचना दस्तावेज जिसे के KID (key information document) कहते हैं, दाखिल करना होगा.
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वित्तीय जानकारियों और समरसता स्थापित करना | SEBI GID Rule 2023
SEBI का कहना है कि जी GID और KID की संकल्पना को शुरुआती दौर में 31 मार्च 2024 तक अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू किया जाएगा. उसके बाद यह सब आवश्यक हो जाएगा. SEBI ने कहा है कि अधिसूचना के जरिए ऋण प्रतिभूतियों या गैर परिवर्तनीय Preferred Shares को जारी करने के मसौदे में किए जाने वाले सभी खुलासों के बीच सामंजस्य (सभी को समान समझना) स्थापित करने की एक पहल है.

KID (key information document) क्या होता है?
एक KID (key information document) खुदरा निवेशकों को अलग-अलग निवेश उत्पादों की प्रमुख विशेषताओं को, इनाम की, उसमे शामिल जोखिमों की, और लागत आदि की जानकारी की तुलना करने की अनुमति देता है. ताकि निवेशक जिस उत्पाद में निवेश करना चाहते हैं, उसमें मिलने वाले अवसरों को बेहतर ढंग से समझ सके और उनकी तुलना भी कर सकें।
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