Income Tax Return फाइल करने की Last date निकल जाने के बाद क्या होगा?

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What happens after the last date for filing Income Tax Return is over

अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए जाना जरूरी है कि अगर आप अंतिम तिथि तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं. तो ऐसे में क्या होगा? या ऐसा कोई और रूल भी है ताकि आप इस से बच सकें.

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2023 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि क्या है?

आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है जो कि नजदीक है विभाग की तरफ से लास्ट डेट बढ़ाने से साफ मना कर दिया गया है.

लेकिन अगर आप लास्ट डेट तक इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो क्या होता है और ऐसा भी कोई एक नियम है जिसके तहत आप 31 जुलाई के बाद भी अगर आईटीआई भरते हैं तो आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी.

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Income Tax Return फाइल करने की Last date निकल जाने के बाद क्या होगा?

इनकम टैक्स रिटर्न के जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स की धारा 234a के तहत अगर किसी आदमी की फाइनेंसियल ईयर के दौरान कुल आय मूल सीमा छूट से अधिक नहीं है. तो उस पर आइटीआर फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता.

यानी अगर वह लास्ट डेट के बाद भी आइटीआर फाइल करता है तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न 0 आता है. यदि आपकी वित्त वर्ष 2021 और 22 तक कुल आय ढाई लाख रुपया या उससे कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर कोई penalty नहीं देनी होगी.

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अगर कोई अंतिम तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं करता तो उस पर कितना जुर्माना लगता है?

अगर आप तय तिथि तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आप पर 1 हजार रुपए से लेकर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माना लगाने के कुछ और भी मापदंड हो सकते हैं इसलिए समय पर अपना ITR दाखिल करें.

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