Saturday, July 27, 2024
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What is the National Pension System Section 80CCD (1B) in Hindi?

NPS यानि National Pension System जिसमे अगर आप निवेश करते हैं, तो आपको Income tax द्वारा निवेश पर छुट दी जाती है. इसके अंदर ही Section 80CCD (1B) आता है, जिसके तहत पहले NPS में निवेश करने पर डेढ़ लाख (1,50,00 RS.) रुपये तक इनकम टैक्स में छूट दी जाती थी.

अब उसके ऊपर अतिरिक्‍त 50,000 रुपये की छुट दी जा रही है. जिसे एक नई धारा (Section 80CCD (1B) के तहत introduce किया गया है. अब आप कुल मिला कर दो लाख रुपये (2,00,000 RS.) तक NPS में निवेश करने पर इनकम टैक्स द्वारा छूट पा सकते हैं. 

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क्या है National Pension System Section 80CCD (1B) in Hindi?

National Pension Sytem section 80CCD (1B) के बारे में और ज्यादा जानकारी दें, तो आपको बता दें कि जो ₹1,50,000 NPS में निवेश पर income tax द्वारा छूट दी जाती है.

वह तो section 80C के तहत है, और जो ₹50,000 का अतिरिक्त income tax benefit दिया जा रहा है, वह आता है section 80CCD (1B) के तहत. यानी कुल मिलाकर एनपीएस (NPS) में निवेश पर ₹2,00,000 तक का आप इनकम टैक्स लाभ ले सकते हैं सालाना. 

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किसको मिलता है Naional pension System section 80CCD (1B) का लाभ?

आपको बता दें कि NPS में section 80CCD (1B) के तहत मिलने वाला अतिरिक्त ₹50,000 का लाभ सबके लिए नहीं है. इस अतिरिक्त ₹50,000 के लाभ को वही लोग पा सकते हैं, जो कि NPS में Tier 1 account के तहत निवेश करते हैं.

यानी आपको इसके लिए NPS Tier1 account खुलवाना पड़ेगा. अगर आपके पास NPS Tier 2 account है तो आप section 80CCD (1B) के तहत income tax में अतिरिक्त ₹50,000 का लाभ नहीं ले सकते.

सेक्शन 80CCD (1B) Salaried individuals और self-employed individuals दोनों के लिए उपलब्ध है. इस को पाने के लिए आपको जो भी आवश्यक documents है, उन्हें भी दिखाना होगा.

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FAQ – National Pension System section 80CCD (1B)

NPS में 2 लाख से ज्यादा tax बचत कैसे करें?

NPS के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, कि अगर आपका employer भी contribute करता है NPS में तो, आप section 80CCD (2) के तहत कुल सैलरी का 10% तक इनकम टैक्स लाभ छूट के तौर पर ले सकते हैं.

अगर आप खुद भी एक employee की तरह NPS में contribute करते हैं, तो आप section 80CCD (1) के तहत अपनी कुल सैलरी का 10% जो कि 1,50,000 रुपए तक है, इनकम टैक्स में लाभ ले सकते हैं.

आप अलग से जो कि section 80CCD (1B) तहत NPS tier-1 account में ₹50,000 का लाभ ले सकते हैं. अगर आप इन तीनों बातों को पूरा करते हैं, तो आप ₹2,00,000 से ज्यादा भी अपने सालाना NPS में किए गए निवेश पर इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट के तौर पर लाभ ले सकते हैं.

क्या हम NPS में निवेश 60 साल के बाद भी जारी रख सकते है?

जी हां दोस्तों, वैसे तो NPS account 60 साल की उम्र होने पर mature हो जाता है. लेकिन अगर आप चाहे तो आप अपने NPS account को 60 साल के बाद भी चालू रख सकते हैं, 70 वर्ष की आयु तक यानी 10 वर्ष अतरिक्त.

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